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Wednesday, February 2, 2022

कोर्ट के निर्देश पर सख्त हुई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, सामान ढोने वाले मोडिफाई किए गए वाहनों के खिलाफ चलेगा अभियान - दैनिक जागरण

अब दिल्ली के हर जिले व रेंज में यातायात पुलिस करेगी गंभीरतापूर्वक कार्रवाई यातायात नियमों का उल्लंघन करने में सबसे आगे

नई दिल्ली [राकेश कुमार सिंह]। दिल्ली में जाम लगने का एक बड़ा कारण यहां की सड़कों पर चलने वाले जुगाड़ वाहन भी हैं। जुगाड़ वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस अब तक गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं कर रही थी। कोर्ट के निर्देश पर अब जाकर यातायात पुलिस ने उक्त वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी शुरू की है। यातायात पुलिस मुख्यालय ने गत दिनों आदेश जारी कर यातायात पुलिस के सभी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने जिले व रेंज में जुगाड़ वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई कराएं।

एक फरवरी से दिल्ली की सड़कों पर कहीं भी जुगाड़ वाहन दिखने पर वे संबंधित सर्किल के यातायात इंस्पेक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में बड़ी संख्या में सामान ढोने के लिए लोग ठेलियों व आटो में स्कूटर व अन्य तरह के इंजन लगा लेते हैं। उक्त वाहनों पर कोई नंबर नहीं होता है। यातायातकर्मियों द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर जुगाड़ वाहनों के चालक धड़ल्ले से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। जुगाड़ वाहन सबसे ज्यादा यमुनापार के जिले, बाहरी व पश्चिमी दिल्ली व दक्षिणी रेंज में मंडी वाले इलाके व दिल्ली की सीमाओं से सटे इलाके में देखने को मिलते हैं। इससे सीमाओं पर हमेशा भीषण जाम की स्थिति रहती है।

यातायात पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। वर्षों से लोग जुगाड़ वाहनों से दिक्कत महसूस कर रहे थे। ऐसे में करीब दस साल पहले इस विकट समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यक्ति ने कड़कड़डूमा स्थित चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। 10 साल बाद अब जाकर गत 27 जनवरी को सीएमएम अरुण कुमार गर्ग ने जुगाड़ वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस को आदेश जारी किया। इसके बाद यातायात पुलिस मुख्यालय से सभी छह रेंज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर व 12 जिलों के डीसीपी को आदेश जारी कर जुगाड़ वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया गया। निर्देश में कहा गया है कि एक फरवरी से दिल्ली की सड़कों पर जुगाड़ वाहन नहीं दिखने चाहिए।

डीसीपी का कहना है कि जनवरी से ही जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। नया आदेश जारी होने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुगाड़ वाहनों के खिलाफ न्यूनतम 5000 और अधिकतम 10 हजार रुपये चालान करने का प्रविधान है। साथ ही जुगाड़ वाहन जब्त करने का भी प्रविधान है। कोर्ट के निर्देश पर वाहन छोड़े जाते हैं। यातायात पुलिस दोनों तरह की कार्रवाई कर रही है। जुगाड वाहनों की संख्या में काफी बढोत्तरी हुई है। मंडियों के आसपास वाले इलाकों में जुगाड़ वाहनों के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली बार जुगाड़ वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस कार्रवाई करनी शुरू की है।

Edited By: Vinay Kumar Tiwari

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