चेकिंग के दौरान अब अगर आपके पास एम परिवहन ऐप अथवा डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण और बीमा के दस्तावेज हैं, तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं कर सकेंगे. पहले कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान था. मोटर वाहन अधियम की धारा 194-ए ओवर लोडिंग सवारी में आती है. अगर तीसरी सवारी के रूप में चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है, तो वह भी पूरी सवारी माना जाएगा और ऐसे में पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा.
ALERT: बीवी-बच्चे को दोपहिया पर बैठाकर निकले, तो कटेगा चालान; जान लें यह नियम - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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