सार
पुराने वाहन को कबाड़ में देने या स्क्रैप कराने पर सरकार नए वाहन के रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला किया है।ख़बर सुनें
विस्तार
National Vehicle Scrappage Policy 2021 : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एलान किया है कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति) अगले साल अप्रैल से लागू होगी। इस नीति में दिए जाने वाले इंसेन्टिव के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी), पुराने वाहनों को कबाड़ में देने या स्क्रैप कराने के बाद, खरीदे जाने वाले नए वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।स्क्रैपेज नीति के तहत, मंत्रालय ने प्रोत्साहन की एक प्रणाली का प्रस्ताव किया है ताकि वाहन मालिकों को अपने पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन को स्क्रैपिंग के लिए जमा कराने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी के आधार पर यह छूट दी जाएगी। यह सर्टिफिकेट पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किया जाता है।
25 प्रतिशत तक की छूट
निजी वाहनों पर 25 प्रतिशत और परिवहन या वाणिज्यिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह छूट परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक के लिए होगी।
राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत नए नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा, और यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। अधिसूचना में आगे बताया गया है कि, "परिवहन वाहनों में 8 साल के बाद, और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल बाद, मोटर वाहन कर में कोई छूट नहीं होगी।
Vehicle Scrappage Policy: पुराने वाहन को कबाड़ में देने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी की छूट, पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा महंगा - अमर उजाला - Amar Ujala
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