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Monday, October 11, 2021

खो गया है डीएल तो न हो परेशान, ऐसे बना सकते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए स्‍टेप बाई स्‍टेप तरीका - Jansatta

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भारत में वाहन चलाना अवैद्य माना जाता है। इस कारण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार भारतीय सड़कों पर वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है।

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भारत में वाहन चलाना अवैद्य माना जाता है। इस कारण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार भारतीय सड़कों पर वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए या पर्स के साथ चोरी हो जाए तो उसी आरटीओ से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं जिसने आपका डीएल जारी किया था। आप डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन या सीधे आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में बिना किसी परेशानी भी आवेदन कर सकते हैं।

डीएल के लिए जरुरी दस्‍तावेज
-आवेदन पत्र एलएलडी, जो ड्राइविंग लाइसेंस के खोने या नष्ट होने की सूचना के लिए है और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक आवेदन है।
-ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या चोरी हो जाने पर प्राथमिकी दर्ज करें।
-लाइसेंस का विवरण देना अनिवार्य। साथ हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण व पते का सबूत जैसे आधार कार्ड होना चाहिए।

डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
-सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
-संबंधित राज्य का चयन करें।
-“ड्राइविंग लाइसेंस” मेनू से “ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण/डुप्लिकेट/AEDL/अन्य)” पर क्लिक करें।
-इसके बाद आवेदन पत्र भरना होगा।
-फिर आगे बढ़कर आगे जाने वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।
-मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं।
-ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाक के माध्यम से आपके पते पर आ जाएगा।

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डीएल कार्ड के लिए शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट या रीप्रिंट प्राप्त करने का शुल्क 200 रुपया और यदि आपको स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता है, तो कुल संशोधित शुल्क 400 रुपया केंद्रीय मोटर वाहन नियम अधिनियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार देना होता है।

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इसके अलावा आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। उस आरटीओ में जाना होगा जिसने आपका प्रारंभिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था। एक फॉर्म एलएलडी प्राप्त करें- डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन, फॉर्म को सही ढंग से भरें और फॉर्म पर अपना हस्ताक्षर कर जमा कर दें।

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