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Wednesday, October 6, 2021

भ्रष्टाचार में पूर्व मोटर वाहन निरीक्षक व सहयोगियों की जमानत अर्जी रद्द - अमर उजाला - Amar Ujala

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जम्मू/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार मामले में कुपवाड़ा के पूर्व मोटर वाहन निरीक्षक खुर्शीद अहमद कन्ना व उनके सहयोगियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्कालीन एआरटीओ कुपवाड़ा और अन्य अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
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न्यायमूर्ति संजय डार ने अपीलकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह सीधे हाईकोर्ट में जमानत लेने के लिए आए हैं। ऐसा कोई हालात नजर नहीं आता कि उनको सीधे तौर पर उक्त कोर्ट में आकर जमानत लेने की अर्जी दायर करनी पड़ी, जबकि बारामुला के एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज पहले से ही इस मामले में अन्य आरोपी की जमानज को सीज कर चुके हैं। हां अपीलकर्ता स्वतंत्र हैं कि वो बारामुला कोर्ट में जमानत अर्जी दायर करें। एसीबी के अनुसार पिछले महीने एजेंसी ने जांच कर पाया था कि तत्कालीन एआरटीओ कुपवाड़ा एक निजी व्यक्ति बिलाल अहमद शेख के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस जैसे परिवहन विभाग के काम करता था। औचक निरीक्षण में आरोपी शेख को एआरटीओ, कुपवाड़ा के अधिकारियों के साथ ड्राइविंग टेस्ट कराने में सक्त्रिस्य रूप से शामिल पाया गया था।
जूनियर सहायक की नियुक्ति में दिव्यांग
उम्मीदवार को सभी लाभ देने के निर्देश
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने यूटी सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जूनियर सहायक की नियुक्ति के लिए दिव्यांग उम्मीदवार के लिए जितने भी लाभ मौजूद हैं, वो उनको दिए जाने चाहिए। उमर निसार जरगर नाम के उम्मीदवार ने सीएटी कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह एक दिव्यांग है और उन्होंने एक विभाग में उक्त पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनको दिव्यांग होने का लाभ नहीं मिला। सीएटी सदस्य आरएस जैन और आनंद माथुर वाली खंडपीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद सरकार को कहा कि याचिकाकर्ता को उसके दिव्यांग होने के सभी लाभ दिए जाएं।

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