कुर्साकांटा । निज प्रतिनिधि
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। प्रशासन से लेकर निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधि व संभावित उम्मीदवार चुनावी मोड में हंै। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 21 के विभिन्न पदों के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार व क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी है। इसके लिए प्रत्याशी को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बीडीओ रेखा कुमारी ने बताया कि आयोग ने ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए एक यांत्रिक दुपहिया वाहन चला सकेंगे। वहीं मुखिया, सरपंच व समिति सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन यथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य किया गया है। जबकि जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा होता है। इस पद के प्रत्याशी को अधिकत्तम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दरपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य है। यांत्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है। यांत्रिक वाहनों से कम समय में अधिक क्षेत्रों का दौरा किया जा सकता है। प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर प्रत्याशी निर्धारित यांत्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यांत्रिक साधनों यथा बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी आदि से भी प्रचार करना चाहते हैं तो अनुमति लेनी होगी। इसका आने वाली व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जाएगा। इसक अलावे जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी को चार यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। वाहनों की उक्त अनुामन्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इसके बाद किसी प्रत्याशी अथवा समर्थक प्रचार प्रसार के लिए मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
जिप प्रत्याशी चार तो मुखिया दो बाइक से कर सकेंगे चुनाव प्रचार - Hindustan हिंदी
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