दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना PUC के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी शिकंजा कसेगा. आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपए तक जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं.
दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाई तो रद्द होगा DL. (सांकेतिक तस्वीर)
देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है. शहरवासी दमघोंटू वातावरण में जीने को मजबूर हैं. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब से दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रद्द हो सकता है. इतना ही नहीं जेल या फिर जुर्माना भी लग सकता है.
दरअसल, दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ( PUC) के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसेगा. यदि आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं. इतना ही नहीं PUC के गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. इस दौरान वहीं प्रदूषण विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले गाड़ियों का पीयूसी चेक जरूर करा लें. सर्टिफिकेट नहीं होने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. अगर सड़कों पर आए तो वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर आए.
अब से PUC के बिना सड़कों पर नहीं चलेगी गाड़ी
बता दें हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC Certificate) में बदलाव किए हैं. देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप भी जारी की जाएगी. इस प्रकार नियम लागू कराना आईटी-इनेबिल्ड होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा. फॉर्म पर एक क्यूआर कोड छपा होगा. इसमें पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होगी.
दिल्ली सरकार ने RTO में शुरू की फेसलेस सेवा
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस कर दिया था. सरकार ने इससे आरटीओ में भ्रष्टाचार खत्म होने की बात कही है. साथ ही लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी. दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा फेसलेस होने से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बेवजह चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ रही है और एजेंटों से भी राहत मिल जाएगी. वहीं, दिल्ली के सभी आरटीओ में इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद भीड़ कम जुट रही है. लोग घर बैठे ही अपना काम निपटा रहे हैं.
जानिए क्या है सड़क परिवहन मंत्रालय का प्लान
बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 14 जून को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना का मकसद है कि जल्द ही देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रारूप की शुरूआत की जाए और इसके डाटाबेस को नेशनल रजिस्टर से जोड़ा जाए. वहीं, कोरोना काल के दौरान RTO की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं. कई प्रदेशों ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ियों के RC और PUC से संबंधित सेवा भी ऑनलाइन शुरू किए है. अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाणपत्र भी बनाए जा रहे हैं.
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