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Wednesday, September 15, 2021

ओडिशा में वाहनों का भारत सीरीज पंजीकरण शुरू - दैनिक भास्कर हिन्दी

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा में बुधवार से कोई भी सरकारी या निजी कर्मचारी केंद्रीकृत पंजीकरण संख्या की भारत (बीएच) सीरीज के लिए आवेदन कर सकता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 में संशोधन करके यह अनिवार्य कर दिया है कि बीएच पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को स्थानांतरण के बाद नए राज्य में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए), ओडिशा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, बीएच सीरीज पंजीकरण आवंटित करने की नई प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। निर्दिष्ट शुल्क और करों के साथ आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोर्टल एचटीटीपीएस://परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करके सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है। निजी क्षेत्र के लिए, कम से कम चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय रखने वाली कंपनी के कर्मचारी इस नंबर का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। बीएच सिस्टम के तहत पंजीकरण कराने वाले वाहनों पर दो साल के लिए और उसके बाद दो के गुणक में रोड टैक्स लगाया जाएगा।

10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के मामले में 8 प्रतिशत रोड टैक्स वसूला जाएगा। 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए यह शुल्क 10 प्रतिशत होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों के लिए यह 12 प्रतिशत होगा। एसटीए ने कहा कि डीजल वाहनों के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह दो प्रतिशत कम होगा।

आईएएनएस

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