पंजाब में अब वाहन मालिक अधिकृत डीलर से भी वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डा. अमरपाल सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है ।
इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। तमाम तरह की गाड़ियां रखने वालों के लिए एक सुखद खबर है। अब उन्हें अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए दफ्तरों में बैठे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी के अधिकृत डीलर से ही फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं बशर्ते उस डीलर ने टेस्टिंग स्टेशन की जरूरतें पूरी करने के लिए मशीनरी लगा रखी हो। वे उन्हें गाड़ी को हर लिहाज से टेस्ट करके जैसा कि नियमों में प्रविधान किया गया है के अनुसार सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डा. अमरपाल सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
बता दें, अभी हर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग में बैठने वाले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों के पास जाना पड़ता है जो गाड़ी को फिजिकली चैक करके उसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं । इस काम में व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बहुत से हादसों की जांच में यह देखने में आता है कि गाड़ी सड़क पर चलने योग्य नहीं थी इसके बावजूद उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट थे।
अधिकृत टेस्टिंग स्टेशनों से फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए फीस तय
रोड सेफ्टी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस कदम का एक लाभ यह भी होगा कि अब अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना है तो वह पंजाब भर में किसी भी अधिकृत टेस्टिंग स्टेशन से ले सकेगा। इससे पहले उसे संबंधित जिले में यह सर्टिफिकेट मिलता था। कंपनियों के अधिकृत टेस्टिंग स्टेशनों से फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकार ने फीस भी सुनिश्चित की है। अगर मैनुअल चेकिंग करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है तो उसकी अलग फीस और आटोमेटड के लिए अलग।
ये रहेगी फीस
तिपहिया वाहन की फीस मेनुअल टेस्टिंग की फीस 400 रुपये और आटोमेटड की 600 रुपये होगी। भारी वाहनों के लिए यह राशि क्रमश: 600 और 1000 रुपये होगी।
पंजाब में वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना हुआ आसान, सर्टिफिकेट के लिए मोटर इंस्पेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं - दैनिक जागरण
Read More
No comments:
Post a Comment