दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला
देश के कुछ राज्यों की तरह हिमाचल में भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी है। यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, तो ऐसे में वाहन का चालान हो सकता है। ये चालान 500 रुपए का है। नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी है। इसकी वजह यह है कि गाड़ी की चैसी नंबर के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष कोड के साथ जारी होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने गाड़ी के चोरी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यदि गाड़ी चोरी हो जाए तो गाड़ी को नंबर व चैसी नंबर से ट्रेस किया जा सकता है। ऐसे में हिमाचल में वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट का लगाना जरूरी किया है। वर्ष 2019 से वाहनों पर नंबर प्लेट डीलर प्वाइंट पर ही लग रही है और विभाग ने सभी कार्य भी डीलर प्वाइंट पर पूरे किए जाने की सुविधा दी गई।
इससे पहले वाहनों में यह हाई सिक्योरिटी प्लेट आरटीओ कार्यालय में लगती थी। ऐसे में कई वाहनों मालिकों ने अपने वाहनों में यह सिक्योटिरी प्लेट नहीं लगाई है, जिस कारण मौजूदा समय में वाहन मालिकों को चालान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, हिमाचल के बाहरी राज्यों चंडीगढ़ पंजाब व अन्य राज्यों मेंं बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहनों के चालान हो रहे हैं। प्रदेश में नए मोटर वाहन एक्ट के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन को चलाने पर 500 रुपए चालान है। वहीं, बार बार यह चालान होता है तो यह जुर्माना बढ़ भी सकता है। इससे पहले यह चालाना 100 रुपए होता था। डीएसपी टै्रफिक शिमला अजय भारद्वाज ने बताया कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है। ऐसे में यदि वाहनों मेेंं यह प्लेट नंबर नहीं होती ह,ै तो चालान का प्रावधान है।
प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। प्लेट न होने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। यह नंबर प्लेट लगाना वाहनों की सुरक्षा के लिए है। वाहन मालिक अभी भी ये नंबर प्लेट लगवा सकते हैं
अनुपम कश्यप, परिवहन निदेशक
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं; तो चालान, नई व्हीकल पॉलिसी में प्रावधान, 500 तक हाेगा चालान - Divya Himachal
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