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Saturday, August 21, 2021

टैक्सी चालकों को बताए नए नियम - Divya Himachal

गांधी चौक पर पुलिस विभाग ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पर दी जानकारी

स्टाफ रिपोर्टर-डलहौजी
पुलिस विभाग की ओर से शुक्रवार को गांधी चौक में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान टैक्सी चालकों, व्यापार मंडल व लोगों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता डलहौजी पुलिस थाना के एडिशनल एसएचओ अशोक कुमार ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। ऐसे में वाहन चालक जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करें ताकि जुर्माना व जान दोनों बची रहे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से करना चाहिए। यह हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के नियमों में शामिल हैं।

लिहाजा लोग सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों की पालना अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने टैक्सी चालकों से भी आह्वान किया कि वे यातायात नियमों के साथ-साथ पर्यटकों के संपर्क मे आने पर कोरोना प्रोटोकोल की पालना भी करें। इसके साथ ही पर्यटकों को भी कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने वाहन स्वामियों को सीट बेल्ट पहनने, सभी दस्तावेज पूर्ण रखने, तेज गति व लापरवाही से वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय राहगीरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने व वाहन चलाते समय मोबाइल फोन न सुनने आदि के प्रति जागरूक कर मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी प्रदान करते हुए नियमों की अवहेलना करने पर दिए जाने वाले दंड का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक चालकों व लोगों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके यदि कोई चालक नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चालान काट कर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इस अवसर पर कांस्टेबल संजीव कुमार सहित नरेंद्र पुरी, राकेश चौभियाल, राजेंद्र गंढोत्रा, राम सिंह, कुलवंत, नितिन रेहलन व सुदर्शन आदि मौजूद रहे।

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