
ऐसे वाहन जो खनन, हाइवे निर्माण, फार्म्स, बिजली, कारखाने या हवाईअड्डों इत्यादि परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या जो अपना समय पूरा कर चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे, उन्हें मालिक की रजामंदी के बाद स्क्रैप में भेजा जाएगा. इसके अलावा कोई भी मालिक अपनी मर्जी से किसी वाहन को स्क्रैप में भेजता है, उसे भी RSVF पर स्क्रैप बनाया जाएगा. (File Photo)
कौन-कौन सी गाड़ियां जाएंगी कबाड़ में, सरकार ने तय किए स्क्रैपिंग के मानदंड - आज तक
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