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Wednesday, August 25, 2021

कलर कोडिड स्टीकर वाहनों में नहीं लगाने पर होगा चालान - अमर उजाला

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पंचकूला। पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडिड स्टीकर वाहनों पर नहीं लगवाए तो पुलिस की आरे से चालान किया जाएगा। पंचकूला ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे लगाना अनिवार्य है।
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सभी वाहन चालक अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन आनलाइन पोर्टल https://www.hsrphr.com के माध्यम सें ऑनलाइन बुक करवाकर और निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरांत कंपनी की ओर से स्टीकर लगवाएं। इसके साथ ही सुखदेव सिंह ने कहा नए पंजीकृत और पुराने वाहनों पर (कलर कोडेड स्टीकर नीला पेट्रोल, पीला डीजल) सहित उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाएं। जो अपने वाहन को ऑनलाइन साइट https://www.hsrphr.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके और शुल्क अदा करने के बाद कंपनी की ओर से आवेदनकर्ता और गाड़ी मालिक के घर ही लगाए जाएंगे। अगर कोई भी वाहन उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडिड स्टीकर नहीं लगवाया तो वह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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