वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में एक नया रजिस्ट्रेश मार्क पाने के लिए पहले पैरेंट स्टेट से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) की जरूरत पड़ेगी.
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एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच आसानी से व्यक्तिगत वाहनों के ट्रांसफर के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई रजिस्ट्रेशन सीरीज की शुरुआत की है. मंत्रालय ने इस व्यवस्था के तहत नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) को ऐलान किया है. इस नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में ट्रांसफर करने पर नए सिरे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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मंत्रालाय ने अपने बयाना में कहा है कि वाहनों के पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है. एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था.
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अधिसूचना के अनुसार बीएच-श्रृंखला के गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन टैक्स लिया जाएगा. 10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह कर 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा. डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. वहीं. इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा.
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बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन चिह्न YY BH #### XX होगा. वाईवाई से आशय पहले पंजीकरण के वर्ष से होगा. बीएच भारत श्रृंखला का कोड होगा. #### चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे.
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वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में एक नया रजिस्ट्रेश मार्क पाने के लिए पहले पैरेंट स्टेट से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) की जरूरत पड़ेगी. एक बार नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क सौंपा जाएगा. तीसरे चरण में आपको पैरेंट स्टेट में रोड टैक्स की वापसी के लिए एक आवेदन फाइल करना होगा.
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