
जागरण संवाददाता, छपरा : पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है इसी के साथ धीरे-धीरे त्रिस्तरीय पंचात चुनाव के मोड में जिला प्रशासन से लेकर उम्मीदवार आ गये हैं। पंचायत चुनाव में इस बार जिला परिषद सदस्य एक कार, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं पंच प्रत्याशी एक मोटर साइकिल से चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जिसके लिए भी उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और अनुमति पत्र वाहन में चस्पा करना होगा। इतना ही नहीं मुखिया जिला परिषद सदस्य पंच, सरपंच व वार्ड सदस्य बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी एवं रिक्शा से जिप सदस्य व मुखिया कर सकेंगे चुनाव प्रचार, लेकिन इसका खर्च भी निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डा. दीपक कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. निलेश रामचंद्र देवरे एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजू कुमार को आदर्श आचार संहिता का पत्र भेजा है। जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर कई नए नियम जारी कर दिए गए हैं।
चुनाव में जिप सदस्य दो बाइक या एक कार से करेंगे प्रचार
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव प्रचार अवधि में ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को एक मोटर साइकिल, मुखिया/सरपंच /पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो बाइक अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद के सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार बाइक अथवा दो हल्के मोटर वाहन से से चुनाव प्रचार कर सकते है। इसके अलावें सभी छह पदों के प्रत्याशी बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी व रिक्शा से भी चुनाव प्रचार कर सकते है। जिसको लेकर अनुमति लेनी होगी। इसका खर्च भी चुनाव खर्च में जुटेगा।
पहले आवेदन देने वाले प्रत्याशी को दिया जाएगा मौका
पंचायत चुनाव को लेकर यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उसी उम्मीदवार को अनुमति दी जाएगी जिसने सबसे पहले आवेदन दिया हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए जारी निर्देश के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने को कहा है। ऐसा करने पर सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी किया गया है।
चुनाव के दिन प्रत्याशी किस वाहन का कर सकेंगे उपयोग
पदनाम - वाहन का प्रकार
जिला परिषद सदस्य - एक हल्का मोटर वाहन
पंचायत समिति सदस्य - चालक सहित एक मोटर साइकिल
मुखिया - चालक सहित एक मोटर साइकिल
सरपंच - चालक सहित एक मोटर साइकिल
ग्राम पंचायत सदस्य - कोई भी यांत्रिक वाहन उपयोग नहीं करेंगे
पंच - कोई भी यांत्रिक वाहन उपयोग नहीं करेंगे
बिहार पंचायत चुनाव 2021: पहले आवेदन देने वाले प्रत्याशी को दिया जाएगा मौका, वाहन में चस्पाना होगा पत्र - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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