ये गैजेट्स यूज करने पर होगी कार्रवाई - इस नए आदेश और कानून को लागू करना केरल पुलिस के लिए शुरू में थोड़ा कठिन है. अधिकांश ऑटोमोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्टिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं, और पुलिस के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कॉल पर कौन बात कर रहा है या नहीं. हालांकि, मोटर वाहन विभाग (MVD) ने भी ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे वाहन चलाते समय फोन पर चैट करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग न करें.
कानून में किया गया ये संशोधन - 2019 में, MVD ने ब्लूटूथ डिवाइस पर कनेक्टिविटी को रोक लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के केंद्रीय मोटर वाहन नियम 21 (25) का इस्तेमाल किया था. केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकती जो फोन पर चैट करते समय गाड़ी चला रहा हो. हाई कोर्ट के मुताबिक, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाता हो.
हालांकि, अधिकारी अब केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (E) का उपयोग कर किसी पर फोन पर चैट करते समय ड्राइविंग करते समय कार्यवाही कर सकती है. धारा 118 (E) का इस्तेमाल गलत तरीके से गाडी चलाने, जनता को खतरे में डालने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किया जा सकता है.
ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर ब्लूटूथ या हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल करने का मतलब अपना ध्यान ड्राइविंग की जगह कहीं और भंग करना है. ऐसा करने से आपका ध्यान सड़क से हट जाता है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है. ऐसे में टेक्स्टिंग और ड्राइविंग और भी जोखिम भरा हो सकता है.
इस राज्य में हैंड्स फ्री डिवाइस से फोन पर की बात, तो होगी कार्रवाई, जानिए सबकुछ - News18 हिंदी
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