वाहन पंजीकरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं में परिवर्तन करने के साथ ही इन्हें एक जून से प्रभावी भी कर दिया गया है। अब फर्जी दस्तावेज के जरिए वाहन रजिस्ट्रेशन कराने पर कार्रवाई की जाएगी।
बरेली, जेएनएन। वाहन पंजीकरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं में परिवर्तन करने के साथ ही इन्हें एक जून से प्रभावी भी कर दिया गया है। जिसके तहत अब फर्जी दस्तावेज और मिथ्या प्रविष्टि के जरिए वाहन रजिस्ट्रेशन पत्र प्राप्त करने की कोशिश व उससे छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों पर अब जुर्माने के साथ ही एक साल की सजा भी होगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि कई बार डीलर व वाहन स्वामी वाहन बिक्री के लंबे समय बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है, लेकिन अब नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन आवेदन करने में असफल रहने की दशा में वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माना लिया जाएगा। वहीं अगर इस मामले में डीलर की गलती के चलते अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो जुर्माना 15 गुना वसूला जाएगा। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि जारी नए नियमों के मुताबिक अब फर्जी कागजात के आधार रजिस्ट्रेशन कराने पर छह माह से लेकर एक साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है।
शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप
वाहन पंजीकरण में होने वाली गड़बड़ी को रोकने को मोटर वाहन अधिनियम में किया गया संशोधन, जानिये क्या बदलाव किए गए - दैनिक जागरण
Read More
No comments:
Post a Comment