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मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए 27 मई, 2021 को अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।
बयान में कहा गया है कि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है।
बैटरी चालित वाहनों के लिए आरसी जारी करने, नवीकरण शुल्क की छूट का प्रस्ताव - नवभारत टाइम्स
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