सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं. इसे रजिस्ट्रेशन के बाद भी अपडेट करवा सकते हैं. इस नियम के लागू होने से मूल वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन अपने नाम करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सड़क परिवहन मंत्रालय ने नामांकन के लिए यह विकल्प दिया है, जिससे परेशानी का सामना ना करना पड़े. अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय नामांकित व्यक्ति का नाम रख सकता है और इसे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से बाद में भी जोड़ सकता है.
वर्तमान में वाहन मालिक की मौत के बाद रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस बहुत कठिन है. नियम के मुताबिक, वाहन मालिक की मौत के बाद कानूनी उत्तराधिकारी होने के लिए आइडेंटिटी कार्ड देना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा. नामांकित व्यक्ति को जरूरी डाक्यूमेंट्स जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र और उसके प्रमाण को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करना होगा.
ताकि वाहन मालिकों को मिले सहूलियत
इस नियम के लागू होने से ना सिर्फ वाहन मालिकों को सहूलियत होगी बल्कि वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन का उत्तराधिकारी बनाने में भी आसानी होगी. मंत्रालय ने इसके सन्दर्भ में एक सर्कुलर भी जारी किया है. बता दें कि हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में कई बदलाव किए हैं, ताकि वाहन चालकों को सहूलियत मिल सके. इसके अलावा, मंत्रालय ने सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर भी कई बदलाव किए हैं, जिससे सड़क हादसों को नियंत्रित किया जा सके.
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