नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Two wheeler Rear View Mirror Update: भारत में दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या अन्य देशो के मुकाबले काफी ज्यादा है। जाहिर है यहां ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन भी सबसे ज्यादा किया जाता है। इससे छूटकारा पाने के लिए सरकार लगाातर प्रयास कर रही है। हाल ही में दिल्ली में रियर-व्यू मिरर के बिना ड्राइविंग करने वाले दोपहिया वाहन सवारों पर जुर्माने का प्रवाधान लागू किया गया था। जिसके बाद इसे अन्य राज्यों में भी लागू कराया जा रहा है।
हैदराबाद में पुलिस काट रही चालान: दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को रियर व्यू के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। जो अब तक सिर्फ दिल्ली में लागू था। जिसे अब हैदराबाद में भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार दोपहिया वाहनों में रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
क्यों रियर व्यू के बिना कट रहे चालान: पुलिस के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के नियम मोटर चालकों की सुरक्षा के लिए हैं। ट्रैफिक अनुशासन को सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। क्योंकि ज्यादात्तर सवारों को पता नहीं है कि रियर व्यू मिरर के बिना सवारी करना नियमों का उल्लंघन है। रियर व्यू मिरर्स यह पहचानने में मदद करते हैं कि पीछे कौन-सी सवारी आ रही है। इनकी सहायता से लेन बदलने में भी सहायता होती हैं।
यदि आपके पास रियर व्यू मिरर है, तो आप आस पास आने वाले वाहनों के लिए सतर्क हो सकते हैं, और वाहन में टकरा जाने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। फिलहाल इस पर फाइन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अधिकांश सवार रियर व्यू मिरर को हटा देते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल उनके बिना बेहतर दिखती है।
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वाहन में नहीं लगवाएं हैं रियर व्यू मिरर तो हा जाएं सतर्क, इस राज्य में पुलिस काट रही चालान - दैनिक जागरण
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