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Monday, August 29, 2022
Saturday, August 27, 2022
परिवहन मंत्री ने राज्य में मोटर वाहन इंस्पेक्टरों के सभी 11 पदों पर नियुक्त किए अधिकारी - JAG MARG
चंडीगढ़:पंजाब में पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफ़िकेट जारी करने और पासिंग के काम के दिनों-दिन बढ़ रहे बोझ को घटाते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य के सभी 11 पदों पर मोटर वाहन इंस्पेक्टरों (एम.वी.आई.) की तैनाती कर दी है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य के 23 ज़िलों में 11 आर.टी.एज. के अधीन केवल 4 एम.वी.आई. ही पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टीफ़िकेट जारी करने और पासिंग का काम संभाल रहे थे, जिससे आर.टी.ए. दफ्तरों में काम की चाल सुस्त होने के कारण फाइलों के ढेर लगे होने की खबरें मिल रही थीं।
इसलिए काम के बोझ को घटाने और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए विभाग में अंदरूनी प्रबंध करते हुए पंजाब रोडवेज़ से सटाफ लेकर एम.वी.आई. के सभी पदों पर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब 11 आर.टी.एज. कार्यालयों के अधीन 11 एम.वी.आई. काम करेंगे और इन पदों पर विभाग के मेहनती अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को विभाग की सेवाओं की तुरंत डिलीवरी मिल सकेगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहले तैनात अधिकारियों के अलावा अब एम.वी.आई. प्रीतइन्दर अरोड़ा ज़िला फ़रीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा और मानसा का काम देखेंगे, जबकि एम.वी.आई. सुखविन्दर सिंह ज़िला फ़ाज़िल्का और फ़िरोज़पुर, एम.वी.आई. मैरिक गर्ग ज़िला लुधियाना, एम.वी.आई. गुरिन्दर सिंह ज़िला जालंधर और कपूरथला, एम.वी.आई. लीला सिंह ज़िला गुरदासपुर, एम.वी.आई. मधु पुष्प ज़िला पठानकोट, एम.वी.आई. नवदीप सिंह ज़िला अमृतसर और तरन तारन और एम.वी.आई. जसप्रीत सिंह ज़िला संगरूर, मलेरकोटला और बरनाला का काम देखेंगे।
मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता पर ज़ोर देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिल्कुल भी बख़्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को पुनः सचेत किया कि वह ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं।
परिवहन मंत्री ने राज्य में मोटर वाहन इंस्पेक्टरों के सभी 11 पदों पर नियुक्त किए अधिकारी - JAG MARG
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Thursday, August 25, 2022
25,000 रूपए के जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खिला सकती है यह लापरवाही - ABP न्यूज़

Motor Driving Rules: हमारे देश में किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए चालक को न्यूनतम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है. इससे कम उम्र का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई वाहन नहीं चला सकता. मोटर वाहन चलाने का यह नियम वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन सरकार के सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मद्देनजर किए जा रहे प्रयासों से अब ट्रेफिक पुलिस इन नियमों के प्रति सख्ती बरत रही है. हालांकि फिर भी इस नियम को तोड़ते हुए तमाम नाबालिक किशोर हर रोज सड़कों पर देखे जा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं मोटर वाहन एक्ट में क्या है इससे जुड़ा नियम और इसके किए क्या सजा का है प्रावधान.
क्या है नियम
मोटर व्हीकल एक्ट में वर्णित नियम के अनुसार अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का किशोर को बिना किसी लर्निंग लाइसेंस के कोई भी वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो उसके माता पिता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के अनुसार 25,000 के जुर्माने सहित 3 साल तक की सजा भी झेलनी पड़ सकती हैं.
कड़े हो रहे हैं नियम
ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए एनआइसी ने एक आभासी न्यायालय (Virtual Court) बनाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके गठन के बाद वाहनों के चालान कटने से 15 दिनों के अंदर ही वाहन मालिक को चालान की राशि का भुगतान करना पड़ेगा. जिसकी अनदेखी करने पर जिला एवं सत्र न्यायालय कड़ी कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही करेगा.
अभिवावकों को लेनी होगी जिम्मेदारी
सभी ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं और कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी दुर्घटना का शिकार हो. इसलिए नियमों में भले ढिलाई हो मगर माता पिता को इस बारे सख्त होकर उनकी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए. क्योंकि ऐसे में यदि कोई बच्चा वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए मिलने वाली सजा को भी अभिभावकों को ही भुगतना पड़ेगा.
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डंपर चालक ने रोकने पर मोटर वाहन अधिकारी को स्टाफ समेत कुचलने का किया प्रयास.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Author: JagranPublish Date: Thu, 25 Aug 2022 07:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Aug 2022 07:53 PM (IST)
डंपर चालक ने रोकने पर मोटर वाहन अधिकारी को स्टाफ समेत कुचलने का किया प्रयास
संवाद सहयोगी, बादशाहपुर (गुरुग्राम): वाहनों की जांच कर रहे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) स्टाफ के मोटर वाहन अधिकारी समेत स्टाफ को डंपर चालक ने कुचलने का प्रयास किया। स्टाफ बाल बाल बच गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक चालक का करीब चार किलोमीटर पीछाकर पकड़ा है। ट्रक चालक ने सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। बादशाहपुर पुलिस ने चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।
आरटीए कार्यालय में तैनात मोटर वाहन अधिकारी भारत भूषण दिल्ली-जयुपर हाईवे पर सेक्टर-82 वाटिका चौक के आसपास ओवरलोड वाहनों की जांच कर रहे थे। उन्होंने एक डंपर को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। चालक ने वाहन नहीं रोका, बल्कि तेज गति करते हुए खेड़की दौला टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ते हुए निकल गया। मोटर व्हीकल अधिकारी ने अपने स्टाफ के साथ सरकारी बोलेरो से डंपर का पीछा किया तो डंपर चालक ने लेन बदल उलटी दिशा में वाहन मोड़ दिया और एसपीआर पर वाहन दौड़ाने लगा।
दरबारीपुर रोड पर आने के बाद दरबारीपुर-हसनपुर स्कूल के पास चालक ने डंपर को स्कूल में घुसाने का प्रयास किया। उसमें असफल रहने पर चालक ने डंपर का बैक गियर लगाकर बोलेरो में सवार मोटर व्हीकल अधिकारी और स्टाफ को कुचलने का प्रयास किया। बोलेरो चालक अनूप ने बहादुरी दिखाकर जीप से कूदकर डंपर को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान डंपर चालक के साथ हाथापाई में अनूप के हाथ में चोट भी लग गई। स्टाफ ने चालक को मौके पर ही काबू कर लिया। डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी गई।
बादशाहपुर थाना की एसपीआर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। डंपर चालक धन सिंह फरीदाबाद के गांव मोहम्मदाबाद का निवासी है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोटर वाहन अधिकारी भारत भूषण की शिकायत पर बादशाहपुर पुलिस ने धन सिंह के विरुद्ध हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। इसी तरह की एक घटना में करीब एक माह पहले तावडू के पचगांव गांव में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र की डंपर चालक ने वाहन चढ़ा हत्या कर दी थी।
Edited By: Jagran
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Wednesday, August 24, 2022
Arrested for Taking Bribe | मोटर वाहन निरीक्षक, एजेंट रिश्वत लेते... - SACH KAHOON
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जारी
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) जालंधर नरेश कलेर और एक निजी एजेंट रामपाल उर्फ राधे को वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संदिग्ध दस्तावेजों तथा 12.50 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कुछ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालयों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो ने आज राज्य के सात जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मनसा, जालंधर और होशियारपुर में छापेमारी की और एमवीआई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान विजिलेंस ब्यूरो एमवीआई की टीम ने संबंधित आरटीए कार्यालयों से वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के संदिग्ध रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले विजिलेंस ब्यूरो आरटीए कार्यालय ने संगरुर में वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र घोटाले का भंडाफोड़ किया था, जिसमें दो अधिकारियों और एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो थाना पटियाला में आरटीए, एमवीआई, क्लर्क और निजी एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि एम.वी.आई. जालंधर के कार्यालय में कार्यरत एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ने पूछताछ में उसके पास से 12.50 लाख रुपए की रिश्वत की राशि बरामद की है। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के जालंधर थाने में एफआईआर संख्या 14 दिनांक 23-8-2022 आईपीसी, नरेश कलेर, एमवीआई, जालंधर और उनके कार्यालय से काम करने वाले 10 निजी एजेंटों के खिलाफ अधिनियम की धारा 120 बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इन राज्य स्तरीय निरीक्षणों की आगे की जांच जारी है और यदि कोई दोषी पाया जाता
है तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Saturday, August 20, 2022
Kaam Ki Baat: डेस्टिनेशन जानने के बाद ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकता कैब ड्राइवर, जान लीजिये - ABP न्यूज़

Kaam Ki Baat: ऑटो वाले हों या प्राइवेट कैब वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को अक्सर इनकी मनमानी से जूझना पड़ता है. मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी यात्री को ले जाने से मना करना, ट्रिप कैंसल करना न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है.
क्या है कानूनी प्रावधान
मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 की धारा 178, सब सेक्शन 3 के अनुसार अगर वाहन चलाने का परमिट रखने वाला चालक किसी यात्री को ट्रिप देने से इंकार करे तो उस पर जुर्माना लगेगा. दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 50 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है, वहीं चार पहिया वाहन एवं अन्य मामलों में 200 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है.
हालांकि, ड्राइवर की मनमानी को रोकने के लिए कैब सर्विस कंपनियां लगातार अपने ऐप को अपडेट कर रही हैं ताकि उनके ग्राहकों को बिना परेशानी सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके. कई कंपनियों ने ऐप में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ट्रिप बुक होते ही कैब ड्राइवर को डेस्टिनेशन की जानकारी होगी. इस तरह ड्राइवर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से बुकिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा लेकिन अगर ड्राइवर ने बुकिंग एक्सेप्ट कर ली, तो वह अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा. बिना किसी ठोस वजह के अगर ड्राइवर के द्वारा ट्रिप कैंसिल की जाती है तो वह निजी कैब कंपनी तो कार्रवाई करेगी ही, उस वाहन चालक पर कानूनी कार्रवाई भी होगी.
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