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Monday, May 3, 2021

मोटर वाहन नियम में बदलाव, पंजीकरण के समय चुन पाएंगे नॉमिनी; ट्रांसफर में नहीं होगा झंझट | न्यूजबाइट्स - NewsBytes Hindi

अंतिम अपडेट May 04, 2021, 10:25 am

मोटर वाहन नियम में बदलाव, पंजीकरण के समय चुन पाएंगे नॉमिनी; ट्रांसफर में नहीं होगा झंझट

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक ऐसा बदलाव किया है, जिससे वाहन मालिकों की मृत्यु के बाद वाहन को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने में आसानी होगी।

अब वाहन का पंजीकरण कराते समय उसके मालिक के पास नॉमिनी (नामित व्यक्ति) चुनने का विकल्प होगा, जिसके नाम पर वे अपने बाद अपने वाहन को ट्रांसफर करना चाहते हैं।

इससे ट्रांसफर की प्रक्रिया में लोगों को काफी आसानी होगी।

फायदा

वाहन ट्रांसफर करने में होगी आसानी

अब वाहनों के मालिकों द्वारा उसके पंजीकरण सर्टिफिकेट में नॉमिनी का नाम जोड़ने से वाहन के मालिकों की मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी को अपने नाम पर वाहन को ट्रांसफर कराने में काफी आसानी होगी।

वर्तमान में वाहन के पंजीकृत मालिक की मृत्यु के बाद उसे अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

अपडेट

बाद में भी जोड़ सकते हैं नॉमिनी का नाम

नियम में बदलाव होने के बाद अब लोग नए वाहन का पंजीकरण कराते समय पंजीकरण सर्टिफिकेट में नॉमिनी का नाम जोड़ पाएंगे।

इसके अलावा पुराने और नए दोनों मालिकों के पास बाद में भी इसे जोड़ने का विकल्प होगा।

पंजीकरण सर्टिफिकेट में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए उन्हें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

अधिसूचित नियमों के अनुसार, वाहन मालिक को पंजीकरण सर्टिफिकेट में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए उस व्यक्ति का पहचान पत्र देना होगा।

जानकारी

नॉमिनी को 30 दिनों के भीतर देनी होगी मालिक की मृत्यु की सूचना

जारी अधिसूचना के अनुसार वाहन के मालिक की मृत्यु के बाद पंजीकरण सर्टिफिकेट में जो व्यक्ति नॉमनी है वो या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो वो मृत्यु के तीन महीनों तक वाहन का उपयोग ऐसे कर सकता है जैसे कि वह उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया हो।

हालांकि, इसके लिए नॉमिनी को 30 दिनों के भीतर मालिक की मृत्यु की जानकारी पंजीकरण प्राधिकरण को देनी होगी और बताना होगा कि वह उसका इस्तेमाल कर रहा है।

नॉमिनेशन

इस स्थिति में नॉमिनेशन में करा सकते हैं बदलाव

इसके अलावा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मालिक की मृत्यु के तीन महीनों के भीतर वाहन ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 भरकर आवेदन करना होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि नियमों में बदलाव के अनुसार तलाक या संपत्ति के बंटवारे आदि की स्थिति में वाहन का मालिक यदि नॉमिनी का नाम बदलना चाहता है तो वह सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) से बदलाव करा सकता है।

ड्राफ्ट अधिसूचना

इससे पहले पुन पंजीकरण आसान बनाने के लिए जारी हुई यह ड्राफ्ट अधिसूचना

इससे पहले पुन पंजीकरण आसान बनाने के लिए जारी हुई यह ड्राफ्ट अधिसूचना

इससे पहले हाल ही में मंत्रालय ने अन्य राज्यों में निजी वाहनों के पुन पंजीकरण में आसानी के लिए एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की थी।

इसमें ट्रांसफर के कारण एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों के लिए 'IN' सीरीज का प्रस्ताव रखा गया है।

'IN' सीरीज का विकल्प चुनने वाले को नए वाहन का पंजीकरण कराने पर दो या उससे डिवाइडेड नंबर जैसे चार, छह, आठ आदि सालों के लिए रोड टैक्स देना होगा।

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सड़क मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में किया बदलाव, आसान होगा व्‍हीकल ओनरशिप ट्रांसफर करना - IndiaTV Paisa

 Vehicle ownership transfer Road ministry notifies changes in motor vehicle rules- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

 Vehicle ownership transfer Road ministry notifies changes in motor vehicle rules

नई दिल्‍ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने किसी वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं। इस तरह के बदलाव से मोटर वाहन वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी।

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वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी ऐसा कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग-अलग तरह की है। अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन मालिक की मौत की स्थिति में, वाहन मालिक ने पंजीकरण के समय जिस व्यक्ति को नामित किया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने की अविधि के लिए वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वह वाहन उसे हस्तांतरित किया गया हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो और बता दिया हो कि वाहन का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देगा। साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।

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GPSC मोटर वाहन इंस्पेक्टर फाइनल आंसर की 2021 जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक - News18 हिंदी

gpsc.gujarat.gov.in पर चेक करें आंसर की.

gpsc.gujarat.gov.in पर चेक करें आंसर की.

gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं. परीक्षा 2 फरवरी, 2021 के लिए शेड्यूल की गई थी.

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नई दिल्ली. GPSC ने मोटर वाहन इंस्पेक्टर अंतिम उत्तर कुंजी 2021 (Motor Vehicle Inspector Final Answer Key 2021) बंदरगाहों (Ports) और परिवहन विभाग क्लास -2 के लिए जारी की है. परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं. परीक्षा 2 फरवरी, 2021 के लिए शेड्यूल की गई थी. GPSC Motor Vehicle Inspector Final Answer Key 2021 ऐसे करें चेक -gpsc.gujarat.gov.in पर जाएं. -होम पेज पर " View Attachment" में “Final Key (Prelim) 128/2019-20 Inspector of Motor Vehicle, Class-2, Ports and Transport Department Class-2" पर क्लिक करें.
-स्क्रीन पर pdf फाइल खुलेगी. -इसे डाउनलोड करें आंसर की चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक
https://ift.tt/3nGIuBg ये भी पढ़ें-  NEET UG - 2021 : क्या स्थगित हो जाएगी नीट परीक्षा ! पीएम मोदी की बैठक में हुई चर्चा UTET 2020 Result : उत्तराखंड टीईटी का रिजल्ट जारी, जानिए कौन पास, कौन फेल

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Sunday, May 2, 2021

"मोटर वाहन" - Google समाचार

Vehicle Transfer Rule: मोटर वाहन नियमों में हुआ बड़े काम का बदलाव, जानिए इसके बारे में और पढ़िए नोटिफिकेशन की बातें! - Navbharat Times

मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव, रजिस्ट्रेशन के दौरान अब करें यह काम, ट्रांसफर में नहीं होगी परेशानी - Hindustan

2 मई, 2021|11:43|IST

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Vehicle Ownership Transfer: नियमों में बदलाव, रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन मालिक को करना होगा यह काम, ट्रांसफर मे - Patrika News

Vehicle Ownership Transfer: नियमों में किया गया बदलाव। वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं

लखनऊ. सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Vehicle Ownership Transfer) में बदलाव किया है। बदलाव के तहत अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं। इसे बाद में अपडेट भी किया जा सकता है। नियम में किए गए बदलाव के तहत वाहन के मूल मालिक की मौत के बाद उत्तराधिकारी को वाहन अपने नाम में करने में परेशानी नहीं होगी। मंत्रालय ने इसके संदर्भ में सर्कुलर जारी किया है।

सड़क परिवहन मंत्रालय की इस सुविधा से उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। सरकार की मंशा है कि मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को बार-बार ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। अगर वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो आरसी में वाहन के मालिक द्वारा नामित व्यक्ति को इसका फायदा दिया जाएगा। वाहन मालिक के मृत्यु से तीन महीने की अवधि के लिए वाहन का उपयोग वैसे ही कर सकता है, जैसे कि यह उसे ट्रांसफर कर दिया गया हो। पर इसके लिए उसे वाहन स्वामी की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर आरटीओ को सूचित किया गया हो कि वाहन मालिक की मौत हो गई है और वह वाहन का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए नामांकित व्यक्ति को वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने के अंदर फॉर्म 31 भरना होगा। फॉर्म के जरिए आरटीओ को वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा।

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