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Saturday, September 9, 2023

मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में घरेलू महिलाओं की सराहनीय सेवाओं पर विचार किया जाएगा: हिमाचल प्रदेश... - Live Law Hindi

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि घरों और परिवारों के प्रबंधन में महिलाओं द्वारा प्रदान की गई नि:शुल्क सेवाओं को पैसे के बराबर नहीं किया जा सकता है, मगर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे पर निर्णय लेते समय ऐसी सेवाओं पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाएं घर में विभिन्न गतिविधियां करती हैं। इसलिए मोटर वाहन दुर्घटना के कारण उनकी असामयिक मृत्यु उनके परिवारों को मुआवजे का अधिकार देती है।

पीठ ने कहा,

“महिलाएं घर में विविध काम कर रही हैं। महिलाओं द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क सेवाओं की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती।”

ये टिप्पणियां 16 जून, 2007 को विजयपुर में हुई मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित दायर अपील पर सुनवाई के दौरान की गई। गृहिणी तृप्ता देवी की दुर्घटना में जान चली गई और उनके पति ने उनकी असामयिक मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत याचिका दायर की।

ट्रिब्यूनल ने आंशिक रूप से याचिका स्वीकार कर ली और 6% प्रति वर्ष ब्याज सहित 15,000/- रुपये का मुआवजा दिया।

उक्त फैसले से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपील दायर की कि ट्रिब्यूनल ने कानून की गलत व्याख्या की है और मुआवजा देते समय मृतक की आय पर विचार नहीं किया गया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व एस.डी. गिल ने किया। गिल ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि मृतक कोई आय अर्जित नहीं कर रही थी और याचिका में विशिष्टता का अभाव है। उन्होंने दावे की वैधता को लेकर भी आपत्ति जताई।

अपने घरों के भीतर महिलाओं द्वारा उठाई जाने वाली विविध और आवश्यक जिम्मेदारियों को पहचानने के महत्व पर जोर देते हुए पीठ ने लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले का हवाला दिया। इस मामले में स्वीकार किया गया कि गृहिणियां घरों और परिवारों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं।

पीठ ने दोहराया,

“...महिलाएं घर में विविध काम कर रही हैं, जैसे वे पूरे परिवार का प्रबंधन कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक घर में काम करने वाली महिला भी मुआवजे की हकदार है।'

इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी का अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए परिवार को 24,000 रुपये अनुमानित वार्षिक योगदान था। इसे देखते हुए न्यायालय ने मुआवजे की राशि की गणना के लिए मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार 13 का गुणक लागू किया।

पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए निष्कर्ष निकाला,

“इस प्रकार, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया गया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को याचिका दायर करने की तारीख से लेकर पूरी राशि की वसूली तक, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 15,000 रुपये से बढ़ाकर 3,21,500/- रुपये किया जाता है।”

केस टाइटल: दिलबाग सिंह बनाम विपन कुमार और अन्य

केस नंबर: एफएओ (एमवीए) नंबर 169/2013

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में घरेलू महिलाओं की सराहनीय सेवाओं पर विचार किया जाएगा: हिमाचल प्रदेश... - Live Law Hindi
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Tuesday, September 5, 2023

मोटर वाहन निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार = - Hindusthan Samachar

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Motor Vehicles Tax: दिव्यांगजनों को पश्चिम बंगाल में मोटर वाहन टैक्स से छूट, केंद्र ने दी थी सलाह - अमर उजाला

Divyangjan ownership type motor vehicles exempted from motor vehicles tax in West Bengal

Divyangjan Ownership Type Motor Vehicles Tax - फोटो : Social Media

विस्तार

राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी।

29 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में सभी मोटर वाहन पंजीकरण अधिकारियों को इसके मुताबिक काम करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों को पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जब तक कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इसका पंजीकृत मालिक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में स्वामित्व प्रकार को 'दिव्यांगजन' के रूप में दर्ज करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से आवेदन हासिल हो रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2018 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिव्यांगजन मानने की सुविधा दी है।


इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 की अपनी सलाह में राज्य सरकारों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को विभिन्न लाभ देने की सलाह दी थी।

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Motor Vehicles Tax: दिव्यांगजनों को पश्चिम बंगाल में मोटर वाहन टैक्स से छूट, केंद्र ने दी थी सलाह - अमर उजाला
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मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के लिए कार्यशाला कल - Dainik Bhaskar

मेदिनीनगर4 दिन पहले

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मेदिनीनगर| प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में झालसा के दिशा-निर्देश पर मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम केस को लेकर 3 सितंबर रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार रिसोर्स पर्सन के रूप में लोगों को कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। वर्कशॉप में पुलिस प्रशासन के लोग, बीमा कंपनी के अलावे अधिवक्ता गण शामिल होंगे। वर्कशॉप का आयोजन 11 बजे से होगा।

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Friday, September 1, 2023

मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के लिए कार्यशाला कल - Dainik Bhaskar

मेदिनीनगर28 मिनट पहले

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मेदिनीनगर| प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में झालसा के दिशा-निर्देश पर मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम केस को लेकर 3 सितंबर रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार रिसोर्स पर्सन के रूप में लोगों को कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। वर्कशॉप में पुलिस प्रशासन के लोग, बीमा कंपनी के अलावे अधिवक्ता गण शामिल होंगे। वर्कशॉप का आयोजन 11 बजे से होगा।

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Driving Test: इस राज्य में अब एआई से होगा ड्राइविंग टेस्ट, इन शहरों में बनेंगे खास ट्रैक, जानें डिटेल - अमर उजाला

Driving test will now be done by AI in maharashtra, special tracks will be made in these cities, know details

automated driving track - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के एक राज्य में जल्द ही नई तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में नई तकनीक से टेस्ट की तैयारी हो रही है। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि राज्य के किन शहरों में खास ट्रैक बनाए जाएंगे।

नई तकनीक से होगा टेस्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में जल्द ही नई तकनीक से ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिए जाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मोटर वाहन परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई टेस्ट लागू करने की तैयारी कर रहा है।

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क्या होगा खास
जानकारी के मुताबिक ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लाइसेंस के लिए जरूरी 24 पाइंट्स में से सात का मूल्यांकन करेंगे। इसमें दो पहिया, हल्के और भारी वाहनों के साथ ही सभी तरह के मोटर वाहन के टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। जिसमें कई तरह के टेस्ट होंगे। इनमें आठ बनाना, एच ट्रैक, जिग-जैग, ग्रेडिएंट, जेबरा क्रॉसिंग, रिवर्स ट्रैक जैसे कई टेस्ट होंगे।


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किन शहरों में होगी शुरुआत
रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य कुल 17 शहरों में इसकी शुरुआत हो सकती है। इनमें मुंबई, अमरावती, नागपरु, बुलढाणा, नागपुर ग्रामीण, नागपुर पूर्व, नांदेड़, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर, ठाणे, पनवेल जैसे शहरा शामिल हैं।

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क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र में अगर एआई के साथ ड्राइविंग टेस्ट की शुरुआत होती है। तो इसका फायदा यह होगा कि टेस्ट प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो जाएगी। जिसके कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी और सही नतीजे मिलने के कारण सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाइसेंस मिल पाएगा, जो सुरक्षित तरीके से वाहन को चलाएंगे। ऐसा होने पर सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी आ पाएगी।

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Motor Vehicles Tax: दिव्यांगजनों को पश्चिम बंगाल में मोटर वाहन टैक्स से छूट, केंद्र ने दी थी सलाह - अमर उजाला

Divyangjan ownership type motor vehicles exempted from motor vehicles tax in West Bengal

Divyangjan Ownership Type Motor Vehicles Tax - फोटो : Social Media

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राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी।

29 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में सभी मोटर वाहन पंजीकरण अधिकारियों को इसके मुताबिक काम करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों को पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जब तक कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इसका पंजीकृत मालिक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में स्वामित्व प्रकार को 'दिव्यांगजन' के रूप में दर्ज करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से आवेदन हासिल हो रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2018 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिव्यांगजन मानने की सुविधा दी है।


इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 की अपनी सलाह में राज्य सरकारों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को विभिन्न लाभ देने की सलाह दी थी।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...